Delhi Air Pollution : प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर दिल्ली में सांस लेने में तकलीफ होने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना- ग्रेप-3 लागू कर दिया ह। इसके तहत शुक्रवार से दिल्ली में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गयी है।
Delhi Air Pollution कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहत गंभीर होने पर यह निर्णय लिया है। जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत, एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों को- इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर – दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, खनन संबंधी गतिविधियों को निलंबित किया जाएगा, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जाएगा और प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा। जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुारुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
आयोग के मुताबिक रेलवे, मैट्रो, रक्षा, एयरपोर्ट परियोजनाओं को छोड़कर बाकी निर्माण कायरे पर प्रतिबंध रहेगा। जिन कायरे पर प्रतिबंधन लगया गया है, उनमें सभी डेमोलिशन कार्य, खुदाई, ईट भट्टा, सीवर, पानी, बिजली के केबल बिछाने, पेंटिंग, वानिंशिंग कार्य, पत्थर, टाइल्स काटने, सड़क निर्माण, निर्माण सामग्री लेने जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंधन रहेगा।
दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है – चरण 1 खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण 2 बहुत खराब एक्यूआई 301-400 के लिए, चरण 3 गंभीर एक्यूआई 401-450 के लिए और चरण 4 बेहद गंभीर एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए।