Toll Tax हाई वे highway और एक्सप्रैस वे पर जगह-जगह टोल प्लाजा में गाड़ी रोककर टोल कटवाना और भीड़ में फंसने की दिग्गत दूर हो जाएगा। जितना किलोमीटर आप चलेंगे, उतना ही सेटेलाइट से सीधे आपके खाते से पैंसा कट जाएगा।
Toll Tax 20 किलोमीटर तक टोल नहीं लगेगा
राजमार्गों पर पहले बीस किलोमीटर की यात्रा करने वाले वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने शून्य शुल्क नीति लागू करने के लिए नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।
RF Tags जगह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन-बोर्ड यूनिट लगेंगे
अधिसूचना के अनुसार यह प्रावधान केवल उन वाहनों के लिए लागू होगा जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन-बोर्ड यूनिट GNSS से लैस होंगे। संशोधित अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
2008 के नियम में संशोधन
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में बदलाव की घोषणा की है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) संशोधन नियम, 2024 अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य-शुल्क नीति लागू की गयी है।
यह निमय लागू होने पर वाहन चालकों को पहले बीस किलोमीटर की तक यात्रा के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। लेकिन जैसे इसके बाद उसे टोल टैक्स देना होगा। इसके बाद की यात्रा पर ही टोल देना होगा।