Manish Sisodia ; Supreme Court 530 दिन के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, जानिए क्या है पूरा मामला4 जून के आदेश पर विचार किया गया

Manish Sisodia ; Supreme Court दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्हें पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए मामलों में मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत दे दी।

Manish Sisodia ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का उपहास

Manish Sisodia जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का उपहास होगा। अदालत ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ ₹10 लाख का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस मामले में 6 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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Manish Sisodia अनुच्छेद 21 का उल्लघन

अदालत ने यह देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि मुकदमे में लंबे समय तक देरी ने सिसोदिया के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है और त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का एक पहलू है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा -अपील स्वीकार की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत दी जाती है।

त्वरित सुनवाई से बंचित किया गया

खंडपीठ ने कहा-  सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख मामले में, हमने इस पहलू पर विचार किया और हमने पाया कि जब अदालत, राज्य या एजेंसी त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है, तो यह कहकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति के बावजूद लागू होता है

मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं

 खंडपीठ ने कहा कि समय के भीतर मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और मुकदमे को पूरा करने के उद्देश्य से उसे सलाखों के पीछे रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

समाज में गहरी जड़ें हैं और वह भाग नहीं सकता

खंडपीठ ने कहा- सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं और वह भाग नहीं सकता। सबूतों से छेड़छाड़ के संबंध में, मामला काफी हद तक दस्तावेजों पर निर्भर करता है और इसलिए सभी को जब्त कर लिया गया है और छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है,

महत्वपूर्ण बिंदु

– मुकदमे में देरी ने सिसोदिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है’;

– मुकदमे के समय पर पूरा होने की कोई संभावना नहीं;

– उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट नियमित रूप से जमानत देने से इनकार करके “सुरक्षित खेल” खेल रहे हैं;

– अब समय आ गया है कि निचली अदालतें समझें कि ‘जेल नहीं जमानत’ नियम है;

– सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

जमानत देने से इनकार करके सुरक्षित खेल खेल रहे हैं,

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट नियमित रूप से आपराधिक मामलों में जमानत देने से इनकार करके सुरक्षित खेल खेल रहे हैं, जबकि वे जमानत देने को सामान्य मानते हैं।

पीठ ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपी को जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट वर्तमान जमानत याचिका पर लागू नहीं होगा, क्योंकि याचिका ट्रायल में देरी पर आधारित है।

कोर्ट ने कहा-हमने ऐसे फैसले देखे हैं, जिनमें कहा गया है कि लंबी अवधि की कैद में जमानत दी जा सकती है। वर्तमान मामले में ट्रिपल टेस्ट लागू नहीं है

न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी सिसोदिया द्वारा ट्रायल कोर्ट में दायर किए गए विभिन्न आवेदनों के कारण हुई।

ईडी के सहायक निदेशक द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें अप्रमाणित डेटा के क्लोन की एक प्रति तैयार करने में 70 से 80 दिन लगेंगे। हालांकि कई आरोपियों द्वारा विभिन्न आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन उन्होंने सीबीआई मामले में केवल 13 आवेदन और ईडी मामले में 14 आवेदन दायर किए। ट्रायल कोर्ट ने सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिया,” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि सिसोदिया द्वारा किए गए आवेदनों के कारण ट्रायल में देरी हुई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया निष्कर्ष गलत था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- जब हमने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कोई ऐसा आवेदन दिखाने के लिए कहा जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा तुच्छ माना गया हो, तो वह नहीं दिखाया गया। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा यह अवलोकन कि सिसोदिया ने ट्रायल में देरी की है, गलत है और इसे खारिज कर दिया गया

न्यायालय ने यह भी कहा कि वह सिसोदिया को जमानत के लिए दोबारा निचली अदालत या उच्च न्यायालय में नहीं भेजेगा, क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज करते हुए सिसोदिया को आरोपपत्र दाखिल करने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत में जाने की छूट दी थी।

4 जून के आदेश पर विचार किया गया

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा किशुरुआत में 4 जून के आदेश पर विचार किया गया। हमने पाया कि जब सिसोदिया ने इस अदालत में याचिका दायर की थी, तब इस अदालत के पहले आदेश से 7 महीने की अवधि बीत चुकी थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा और मुकदमा शुरू होगा। आरोपपत्र दाखिल करने के बाद याचिका को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब सिसोदिया को निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय में भेजना सांप-सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा.

यह न्याय का उपहास होगा कि उन्हें फिर से निचली अदालत में भेजा जाना है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया। न्यायालय ने कहा, प्रक्रियाओं को न्याय की मालकिन नहीं बनाया जा सकता। हमारे विचार में आरक्षित स्वतंत्रता को आरोपपत्र दाखिल करने के बाद याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के रूप में समझा जाना चाहिए। इसलिए हम प्रारंभिक आपत्ति पर विचार नहीं करते हैं और इसे खारिज किया जाता है।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं।

इस मामले में आरोप है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में फेरबदल किया, जिसके बदले में रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में AAP के चुनावों के लिए किया गया।

सिसोदिया ने इस मामले में कई जमानत याचिकाएँ दायर कीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

उनकी जमानत याचिकाओं का पहला दौर 2023 में खारिज कर दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल था। उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं।

इसके बाद उन्होंने जमानत याचिकाओं का दूसरा दौर दायर किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया।

इसके बाद, उन्होंने आरोपपत्र दायर होने के बाद यह तीसरी जमानत याचिका दायर की।

मई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सिसोदिया की 2024 की जमानत याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के 30 अप्रैल के फैसले से सहमति जताई थी। इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई।

सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं

शीर्ष न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया या उनके साथ व्हाट्सएप चैट के बारे में कोई बयान नहीं है। उनके साथ हवाला ऑपरेटरों के बारे में कोई सबूत नहीं है, सिसोदिया के साथ व्हाट्सएप चैट का कोई सबूत नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि सिसोदिया पहले ही जेल की सजा का लगभग आधा हिस्सा काट चुके हैं, जो उन्हें दोषी पाए जाने पर भुगतना होगा।

सिंघवी ने तर्क दिया, सिसोदिया पहले ही न्यूनतम सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं और कारावास की इस अवधि का कोई अंत नहीं है। मैं डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग नहीं कर रहा हूं। यह मामला मुकदमे की शुरुआत के बारे में नहीं बल्कि मुकदमे के समापन के बारे में है। पहले एक तारीख दी गई थी जब यह शुरू होगा और वह अवधि भी समाप्त हो गई है।”

उन्होंने ईडी की इस दलील का भी खंडन किया कि सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई में देरी के लिए कई आवेदन दायर किए थे। सिंघवी ने कहा, “(सिसोदिया द्वारा दायर) सभी आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और उन्हें चुनौती नहीं दी गई थी और इसमें कोई देरी नहीं हुई है। जांच यह है कि क्या आरोपी ने ट्रायल को बाधित किया है, न कि यह कि (उसने) एक के बाद एक आवेदन दायर किए हैं।” हालांकि, ईडी ने तर्क दिया कि सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में कई आवेदन दायर किए थे, जिसमें विभिन्न दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग की गई थी और इसी वजह से ट्रायल में देरी हुई।

“हमारा ट्रायल शुरू हो गया होता और ये दस्तावेज अनुचित थे, लेकिन सिर्फ इन आवेदनों के कारण। देरी पूरी तरह से उनके कारण हुई है, एजेंसी के कारण नहीं। त्वरित सुनवाई को सीधे-सीधे फॉर्मूले में नहीं रखा जा सकता और यह केस दर केस आधार पर होता है और वे नहीं चाहते कि इसकी सुनवाई गुण-दोष के आधार पर हो। इसलिए (उनके लिए) सबसे अच्छा विकल्प इसमें देरी करना है।”

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी कहा कि अगर सिसोदिया को छोड़ दिया गया, तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “कुछ महत्वपूर्ण गवाह हैं, जिनकी जांच की जा सकती है और उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इन गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और ऐसा होने की संभावना है।”

कौन कौन पेश हुए

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी के साथ-साथ अधिवक्ता विवेक जैन, मोहम्मद इरशाद, अमित भंडारी, करण शर्मा, रजत जैन, सादिक नूर, मोहित सिवाच और शैलेश चौहान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, विवेक गौरव, हितार्थ राजा, अभिप्रिया, स्वेता देसाई, आकृति मिश्रा, अरविंद कुमार शर्मा और मुकेश कुमार मरोरिया ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए।

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